सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों की एंट्री और फोटो-वीडियो पर रोक को चुनौती, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार

सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों की एंट्री और फोटो-वीडियो पर रोक को चुनौती, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार

राजस्थान और यूपी के आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका अनुच्छेद 32 के तहत स्वीकार करने से कोर्ट का इनकार

नई दिल्ली। राजस्थान और उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों के प्रवेश तथा फोटो, वीडियो और रिकॉर्डिंग पर लगाए गए प्रतिबंधों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने कहा कि वह संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर इस रिट याचिका पर विचार करने की इच्छुक नहीं है।

याचिका में शिक्षा अधिकारियों के उन आदेशों को चुनौती दी गई थी, जिनके तहत सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों, पत्रकारों, यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया यूजर्स और सिविल सोसायटी प्रतिनिधियों के प्रवेश के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य की गई है। साथ ही फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इंटरव्यू, ऑडियो रिकॉर्डिंग और लाइवस्ट्रीमिंग के लिए भी लिखित अनुमति की शर्त रखी गई है।

याचिकाकर्ता प्रिया मिश्रा ने राजस्थान और उत्तर प्रदेश के संबंधित आदेशों को उस सीमा तक रद्द करने की मांग की थी, जहां सार्वजनिक हित में स्कूलों की स्थिति के दस्तावेजीकरण पर व्यापक रोक लगाई गई है।

याचिका में अयोध्या के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी आदेश समेत आजमगढ़, बलिया, बस्ती, बलरामपुर, शामली और आगरा सहित कई जिलों में जारी समान निर्देशों का भी उल्लेख किया गया था।

यह मामला ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान के बीच सामने आया था, जिसके तहत सरकारी स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति को सार्वजनिक चर्चा में लाने का प्रयास किया जा रहा है।

Soron Live 24
Author: Soron Live 24

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