मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न पर चला परिवहन विभाग का शिकंजा, 16 वाहनों के चालान

मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न पर चला परिवहन विभाग का शिकंजा, 16 वाहनों के चालान

तीन वाहन सीज, 1.92 लाख रुपये का जुर्माना; बिना अग्निशमन यंत्र चल रहीं चार बसों पर भी कार्रवाई

 

 

कासगंज। परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश के निर्देश पर जनपद में ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए मंगलवार को परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया। अभियान के दौरान मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न और हूटर का प्रयोग करने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 16 वाहनों के चालान किए गए, जबकि तीन वाहनों को निरुद्ध (सीज) किया गया। इन वाहनों पर कुल 1.92 लाख रुपये का प्रशमन शुल्क आरोपित किया गया।

अभियान के दौरान अधिकारियों ने विभिन्न गैराज और ऑटो पार्ट्स की दुकानों का भी निरीक्षण किया। संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न और हूटर की बिक्री या वाहनों में उनकी फिटिंग न करें। चेतावनी दी गई कि यदि किसी गैराज या ऑटो पार्ट्स संचालक के यहां ऐसे उपकरणों की बिक्री अथवा भंडारण पाया गया तो मोटरयान अधिनियम, 1988 के तहत विधिक कार्रवाई के साथ एक लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

संयुक्त अभियान में रोडवेज और निजी बसों की भी जांच की गई। निरीक्षण के दौरान चार बसों में अग्निशमन यंत्र नहीं मिलने पर उनके चालान किए गए। संबंधित बस संचालकों को तत्काल अग्निशमन यंत्र लगवाने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि निर्धारित समय में अग्निशमन यंत्र नहीं लगाए जाने पर बसों की फिटनेस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

इस अभियान में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन/प्रशासन) आर.पी. मिश्र, यातायात प्रभारी लक्ष्मण सिंह तथा प्रवर्तन विभाग की टीम मौजूद रही।

Soron Live 24
Author: Soron Live 24

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