कासगंज में मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न पर सख्ती, बिक्री और इस्तेमाल करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई

एआरटीओ ने गैराज संचालकों और ऑटो पार्ट्स डीलरों के साथ बैठक कर दिए निर्देश, एक लाख तक जुर्माना और तीन माह की सजा का प्रावधान
कासगंज। जनपद में मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न और हूटर से होने वाले ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए परिवहन विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है। परिवहन आयुक्त के निर्देश पर सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय में गैराज संचालकों और ऑटो पार्ट्स डीलरों की बैठक आयोजित कर स्पष्ट निर्देश दिए गए कि मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न और हूटर की बिक्री तथा वाहनों में अनधिकृत रूप से इन्हें लगाने का कार्य तत्काल बंद किया जाए।
वरिष्ठ सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी आर.पी. मिश्र ने बताया कि यदि कोई गैराज या ऑटो पार्ट्स संचालक मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न या हूटर की बिक्री अथवा भंडारण करता पाया गया तो मोटरयान अधिनियम, 1988 के तहत उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि मॉडिफाइड साइलेंसर या प्रेशर हॉर्न लगाकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ऐसे मामलों में तीन माह तक की सजा या 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा वाहन का पंजीयन प्रमाण-पत्र (आरसी) और ड्राइविंग लाइसेंस भी तीन माह के लिए निलंबित किया जा सकता है।
परिवहन विभाग ने आमजन से अपील की है कि यदि कहीं मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न या हूटर की बिक्री अथवा उपयोग की सूचना मिले तो हेल्पलाइन नंबर 18001800151 या 149 पर शिकायत दर्ज कराएं। विभाग और यातायात पुलिस द्वारा इस संबंध में जनपद भर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
Author: Soron Live 24

