स्कूल वाहनों पर परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई 27 वाहनों के चालान, 13 वाहन निरुद्ध; नियमों की अनदेखी करने वाले स्कूल संचालकों को चेतावनी

बिना फिटनेस और परमिट वाले स्कूल वाहनों पर परिवहन विभाग सख्त

 

स्कूल वाहनों पर परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई

27 वाहनों के चालान, 13 वाहन निरुद्ध; नियमों की अनदेखी करने वाले स्कूल संचालकों को चेतावनी

कासगंज। स्कूली छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग अब पूरी तरह सख्त नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश एकीकृत स्कूल वाहन निगरानी पोर्टल पर जनपद के कुल 183 स्कूल वाहनों का पंजीकरण किया गया है, जिनका परिवहन विभाग द्वारा निरीक्षण कराया गया। जांच के दौरान 172 वाहनों के सभी दस्तावेज वैध पाए गए, जबकि 11 वाहनों के परमिट, बीमा और फिटनेस समेत अन्य प्रपत्र वैध नहीं मिले।

इन वाहनों के संबंध में संबंधित स्कूल प्रबंधकों को नोटिस जारी किए गए हैं। स्कूल संचालकों ने विभाग को बताया कि उक्त वाहन फिलहाल संचालित नहीं किए जा रहे हैं और आवश्यक दस्तावेज पूरे कराने के बाद ही उन्हें सड़क पर उतारा जाएगा।

जिलाधिकारी के निर्देशन में चला अभियान

जिलाधिकारी के निर्देशन में बुधवार को स्कूल वाहनों के खिलाफ विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान 7 वाहनों का चालान किया गया तथा 3 वाहनों को निरुद्ध कर दिया गया। वहीं पिछले माह से अब तक परिवहन विभाग द्वारा चलाए गए अभियान में कुल 27 वाहनों के चालान किए गए और 13 वाहनों को विभिन्न थानों में निरुद्ध किया गया। विभाग द्वारा इन मामलों में करीब 1.72 लाख रुपये का जुर्माना भी वसूला गया है।

निजी वाहनों के प्रयोग पर विभाग सख्त

परिवहन विभाग ने निजी वाहनों को स्कूल वाहन के रूप में इस्तेमाल किए जाने पर भी सख्ती दिखाई है। विभाग लगातार स्कूल संचालकों को निर्देश दे रहा है कि निजी वाहनों को व्यवसायिक श्रेणी में दर्ज कराकर परमिट प्राप्त करने के बाद ही स्कूल संचालन में प्रयोग किया जाए।

कार्यालय अभिलेखों के अनुसार अब तक विभिन्न स्कूलों द्वारा 26 निजी वाहनों को व्यवसायिक रूप में दर्ज कराकर परमिट प्राप्त किया जा चुका है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिना परमिट के संचालित वाहनों के खिलाफ आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

पोर्टल पर ऑनबोर्ड वाहन ही होंगे मान्य

परिवहन विभाग के अनुसार स्कूल वाहन निगरानी पोर्टल पर स्कूल वाहनों की तीन श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। इनमें स्कूल वाहन, अनुबंधित वाहन तथा अभिभावकों द्वारा लगाए गए वाहन शामिल हैं। इन सभी वाहनों के लिए परमिट और निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य किया गया है।

विभाग ने सभी स्कूल संचालकों से अपील की है कि जिन वाहनों को अभी तक पोर्टल पर दर्ज नहीं कराया गया है, उन्हें तत्काल ऑनबोर्ड कराया जाए। यदि किसी स्कूल में पोर्टल से अतिरिक्त वाहन संचालित पाया गया तो स्कूल प्रबंधन के खिलाफ प्रवर्तन और विधिक कार्रवाई की जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित स्कूल प्रबंधन की होगी।

Soron Live 24
Author: Soron Live 24

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