ध्वनि प्रदूषण पर सख्ती: मॉडिफाइड साइलेंसर व प्रेशर हॉर्न के खिलाफ अभियान, 1 लाख से अधिक जुर्माना

कासगंज, 17 अप्रैल। जनपद में ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के लिए परिवहन एवं यातायात विभाग द्वारा संयुक्त रूप से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को की गई कार्रवाई में मॉडिफाइड साइलेंसर लगे 7 मोटरसाइकिलों और प्रेशर हॉर्न का प्रयोग करने वाले 4 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इन पर कुल मिलाकर एक लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया।
अभियान के दौरान बिलराम गेट स्थित मोटर गैराज और ऑटो पार्ट्स की दुकानों का भी निरीक्षण किया गया। अधिकारियों ने सख्त निर्देश दिए कि मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न या हूटर की बिक्री एवं अनाधिकृत रूप से फिटिंग न की जाए। नियमों का उल्लंघन करने पर मोटरयान अधिनियम 1988 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई के साथ एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
अधिकारियों ने बताया कि यदि कोई वाहन चालक मॉडिफाइड साइलेंसर या प्रेशर हॉर्न का प्रयोग करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ तीन माह तक की सजा या 10 हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही वाहन का पंजीयन प्रमाण पत्र (आरसी) और ड्राइविंग लाइसेंस भी तीन माह तक के लिए निलंबित किया जा सकता है।
जनपदवासियों से अपील की गई है कि वे अपने वाहनों में ऐसे उपकरणों का प्रयोग न करें। किसी भी प्रकार की शिकायत के लिए परिवहन विभाग के हेल्पलाइन नंबर 18001800151 एवं 149 पर संपर्क किया जा सकता है। अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।
इस कार्रवाई में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी आर.पी. मिश्र, यातायात प्रभारी लक्ष्मण सिंह सहित प्रवर्तन टीम मौजूद रही।
Author: Soron Live 24

