कासगंज पुलिस ने सोरों लहरा रोड बीच बाजार फायरिंग करने वाले नाजिम को रासुका में कराया निरुद्ध

कासगंज। थाना सोरों पुलिस ने बीच बाजार ताबड़तोड़ फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले आरोपी नाजिम पुत्र रियाज अहमद निवासी कादरवाड़ी, सोरों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत निरुद्ध किया है।
घटना 23 अक्टूबर 2025 की है, जब शाम करीब 7 बजे लहरा रोड, कस्बा सोरों पर अभियुक्त नाजिम और उसका साथी शहनाज उर्फ शहजान पुत्र सिराज अहमद ने अपनी 32 बोर की लाइसेंसी रिवॉल्वर और 315 बोर की लाइसेंसी रायफल से मनोज कुमार व सक्षम मौर्य पर जान से मारने की नीयत से अंधाधुंध फायरिंग की थी।
इस फायरिंग से बाजार में अफरा-तफरी मच गई थी, लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे और व्यापारियों ने दुकानों के शटर बंद कर लिए। स्थानीय लोगों ने कई दिनों तक घरों से निकलना बंद कर दिया था। भय और आतंक के माहौल के चलते आस-पास के गांवों के लोग भी बाजार आने से कतराने लगे थे।
घटना के बाद कस्बे में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु उच्चाधिकारियों ने अतिरिक्त पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च किया और फोर्स तैनात की गई। पुलिस द्वारा लगातार प्रयासों के बाद 25 अक्टूबर को अभियुक्त नाजिम को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
घटना की गंभीरता को देखते हुए और जनमानस में कानून के प्रति विश्वास बनाए रखने के उद्देश्य से जिलाधिकारी कासगंज व पुलिस अधीक्षक कासगंज के आदेश पर आरोपी नाजिम को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) की धारा 3(2) के तहत 6 नवंबर 2025 को निरुद्ध किया गया।
???? मुख्य बिंदु:
बीच बाजार अंधाधुंध फायरिंग से मचा हड़कंप
कई दिनों तक बाजार में सन्नाटा, लोगों में भय का माहौल
जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक के आदेश पर NSA के तहत कार्रवाई
क्या चाहेंगे कि मैं इस खबर को सोशल मीडिया पोस्ट (छोटे, प्रभावी रूप में) भी तैयार कर दूं?
Author: Soron Live 24

