सोरों नगर पालिका अध्यक्ष चुनाव: अर्चना यादव की याचिका पर कोर्ट ने दोहरे-तिहरे वोट निरस्त करने, पुनः मतगणना के निर्देश; रामेश्वर दयाल महेरे को तत्काल राहत

कासगंज। सोरों नगर पालिका परिषद अध्यक्ष चुनाव-2023 को लेकर दायर चुनाव याचिका पर अपर जनपद न्यायाधीश, कक्ष संख्या-1, कासगंज ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायालय ने अर्चना यादव द्वारा दायर चुनाव याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए एक ही मतदाता द्वारा दो एवं तीन बार डाले गए मतों को निरस्त कर उन्हें मतगणना से पृथक करने तथा उन्हीं बिंदुओं पर पुनः मतगणना कराने के निर्देश संबंधित निर्वाचन अधिकारी को दिए हैं।
न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि जिन मतदाताओं ने एक से अधिक बार मतदान किया है, उनके मतों को अमान्य घोषित कर गणना से अलग किया जाएगा। इसके बाद प्रत्याशियों को प्राप्त वैध मतों की वास्तविक संख्या निर्धारित करने के लिए पुनः मतगणना कराई जाएगी। इस प्रक्रिया के उपरांत संबंधित निर्वाचन अधिकारी संशोधित चुनाव परिणाम घोषित करेंगे।
हालांकि, न्यायालय ने याचिकाकर्ता अर्चना यादव की अन्य मांगों को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष रामेश्वर दयाल महेरे के निर्वाचन को तत्काल निरस्त करने तथा अर्चना यादव को विजयी घोषित करने की मांग खारिज कर दी। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल घोषित चुनाव परिणाम प्रभावी रहेगा और केवल दोहरे एवं तिहरे मतदान से संबंधित मतों को अलग कर पुनर्गणना की जाएगी।
गौरतलब है कि वर्ष 2023 में हुए सोरों नगर पालिका परिषद अध्यक्ष चुनाव में रामेश्वर दयाल महेरे विजयी घोषित हुए थे। इसके बाद प्रतिद्वंद्वी प्रत्याशी अर्चना यादव ने चुनाव में कथित अनियमितताओं और एक ही मतदाता द्वारा दो एवं तीन बार मतदान किए जाने का आरोप लगाते हुए न्यायालय में चुनाव याचिका दायर की थी।
अब न्यायालय के आदेश के अनुपालन में संबंधित निर्वाचन अधिकारी दोहरे एवं तिहरे मतदान वाले मतों को निरस्त कर उन्हें मतगणना से पृथक करेंगे। इसके बाद पुनः मतगणना कर संशोधित चुनाव परिणाम घोषित किया जाएगा। इस फैसले पर अब पूरे जिले की निगाहें टिकी हुई हैं। #सोरोंनगरपालिका
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Author: Soron Live 24

