सोरों बाजार फायरिंग प्रकरण: मुख्य आरोपी शहनाज उर्फ़ शहज़ान पर लगी रासुका, पहले से जेल में बंद नाजिम पर भी हुई थी कार्रवाई

कासगंज। थाना सोरों पुलिस ने सरेबाजार फायरिंग की सनसनीखेज घटना के मुख्य आरोपी शहनाज उर्फ़ शहज़ान पुत्र सिराज अहमद के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका/NSA) की कार्यवाही की है।
घटना 23 अक्टूबर 2025 की है, जब शाम करीब 7 बजे सोरों कस्बे की लहरा रोड पर आरोपी शहनाज उर्फ़ शहज़ान ने अपने साथियों के साथ 32 बोर की लाइसेंसी रिवॉल्वर और 315 बोर की रायफल से मनोज कुमार और सक्षम मौर्य पर जानलेवा फायरिंग की थी। लगातार गोलियों की तड़तड़ाहट से इलाके में अफरा-तफरी मच गई थी। लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए दुकानों के शटर गिरा दिए, घरों की खिड़कियाँ-दरवाजे बंद कर लिए और कई दिनों तक बाजार सुनसान रहा।
घटना के बाद सोरों थाने में दो मुकदमे पंजीकृत किए गए — मु.अ.सं. 559/25 एवं 560/25 — जिनमें भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के साथ CLA Act की धाराएँ भी शामिल की गईं।
लगातार पुलिस दबाव में आने के बाद आरोपी शहनाज उर्फ़ शहज़ान और नाजिम को 25 अक्टूबर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। घटना के बाद कस्बे में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल और फ्लैग मार्च भी कराया गया था।
घटना की गंभीरता और आम जनमानस में भय की स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी कासगंज व पुलिस अधीक्षक कासगंज ने आरोपी शहनाज उर्फ़ शहज़ान के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3(2) के तहत 10 नवंबर 2025 को रासुका की कार्रवाई की है।
इससे पूर्व 6 नवंबर 2025 को इसी प्रकरण के दूसरे आरोपी नाजिम पर भी रासुका की कार्यवाही की जा चुकी है।
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Author: Soron Live 24

