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यूपी:मिठाई के साथ डिब्बा तौलने पर देना पड़ेगा पांच हजार जुर्माना

यूपी:मिठाई के साथ डिब्बा तौलने पर देना पड़ेगा पांच हजार जुर्माना

टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं ग्राहक

यूपी सरकार अब घट तौली पर अंकुश लगाने के प्रयास में है।
मिठाई के साथ डिब्बा तौलने पर अब दुकानदार को पांच हजार रुपया तक जुर्माना देना पड़ सकता है।

अगर दुकानदार आपको गत्ते के डिब्बे के साथ मिठाई तौलकर देता है तो तत्काल आप इसकी शिकायत करें

संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

सामानों की घट तौली की शिकायत को लेकर सरकार काफी गंभीर है।घट तौली करने वालों के खिलाफ सरकार के निर्देश पर बाट माप विभाग ने कार्रवाई की रणनीति बनाई है।बाजार में सामान खासकर मिठाई लेते समय काफी दुकानों पर देखा जाता है कि जितनी महंगी मिठाई होती है, उतना ही डिब्बे का मूल्य लगता है।यह खेल काफी समय से चल रहा है।खासकर त्योहारों के समय तो मिठाई की मांग बढ़ने पर मिठाई के साथ डिब्बे का वजन तौलने की संभावना बढ़ जाती है।जैसे डिब्बे का वजन अगर 50 से 100 ग्राम है तो ग्राहक को इतनी मिठाई लगभग दो या तीन पीस मिठाई कम मिलती है।सरकार द्वारा अभियान चलाकर घटतौली करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिया है।दुकानदार गत्ते के डिब्बे में या कम सामान देता है तो ग्राहक टोल फी नंबर अथवा कार्यालय में सीधे शिकायत कर सकते हैं।

घरेलू गैस की आपूर्ति से संबंधित शिकायत उपभोक्ता खाद्य एवं रसद विभाग के टोल फ्री नंबर 18001800150 और उपभोक्ता संरक्षण बाट-माप विभाग के टोल फ्री नंबर 18001805512 पर दर्ज करा सकते हैं।पहचान गोपनीय रखते हुए कार्रवाई की जाएगी।

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Author: Soron Live 24

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